Saturday, April 26, 2008

ब्राउन शुगर के आरोपी सीहोर में 5 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

सीहोर 25 अप्रैल (विधि सूत्र)। आज विशेष न्यायाधीश श्री एम.के.महेन्द्रा ने अ.रहमान उर्फ दन्नुलाला निवासी मूंडला खुर्द थाना मंडी को धारा 821 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाकर 5 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अपर लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट के अनिल शर्मा ने बताया कि 21.6.07 को थाना प्रभारी मंडी धीरेन्द्र वाजपेयी को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मूंडला का अ.रहमान उर्फ छन्नुलाला ग्राम संग्रामपुर पुलिया के पास ब्राउन शुगर बेचने आने वाला है ।
सूचना पर धीरेन्द्र वाजपेयी मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुँचे तो आरोपी से 10 ग्राम ब्राउन शुगर उसके कब्जे से पायी गई। न्यायालय में अभियोजन की और से साक्षी पवन वर्मा, आरक्षक ठाकुर प्रसाद, विजय कोठारी, करन सिंह, बाबूलाल, उमराव, प्रधान आरक्षक ऋषी देव, राम दत्त सिंह एवं एसआई के.आर. चौधरी तथा धीरेन्द्र वाजपेयी एवं नगर निवासी अतीक अहमद खान के कथन कराये गये दोनो पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपी पर आरोप सत्य पाकर उसे 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र.शासन की और से अनिल शर्मा ने पैरवी की।