सीहोर 4 मार्च (फुरसत)। नगर की पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने और जनसामान्य को जल प्रदाय करने के मद्देनजर नगर के सात जल स्त्रोतों को अधिग्रहित किया गया है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंप कर इन पेयजल स्त्रोतों से नगर में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सिलसिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन मिश्रा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक राजू कुशवाह के जहाँगीरपुरा मार्ग स्थित दो नलकूप और उमेश पुत्र रमन राय के वायपास मार्ग झागरिया जोड़ सिथत एक नलकूप अधिग्रहित किया गया है। इसी प्रकार गुलाब सिंह पुत्र बोंदर परमार देवनगर कालोनी इन्द्रानगर मार्ग, स्वदेश राय पुत्र स्व.श्री गेंदालाल जी राय, कोलीपुरा स्थित लार्ड माता स्कूल तथा मिश्रीलाल राय पुत्र छोटेलाल राय के एक-एक नलकूप अधिग्रहित किये गये हैं। उक्त पेयजल स्त्रोतों को मय मोटर पम्प एवं विद्युत कनेक्शन सहित तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित कर सीएमओ सीहोर को सौंपा गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नगर में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय पेयजल व्यवस्था हेतु म.प्र.पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के मुताबिक यह कार्यवाही की गई है।
जारी आदेश के मुताबिक राजू कुशवाह के जहाँगीरपुरा मार्ग स्थित दो नलकूप और उमेश पुत्र रमन राय के वायपास मार्ग झागरिया जोड़ सिथत एक नलकूप अधिग्रहित किया गया है। इसी प्रकार गुलाब सिंह पुत्र बोंदर परमार देवनगर कालोनी इन्द्रानगर मार्ग, स्वदेश राय पुत्र स्व.श्री गेंदालाल जी राय, कोलीपुरा स्थित लार्ड माता स्कूल तथा मिश्रीलाल राय पुत्र छोटेलाल राय के एक-एक नलकूप अधिग्रहित किये गये हैं। उक्त पेयजल स्त्रोतों को मय मोटर पम्प एवं विद्युत कनेक्शन सहित तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित कर सीएमओ सीहोर को सौंपा गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नगर में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय पेयजल व्यवस्था हेतु म.प्र.पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के मुताबिक यह कार्यवाही की गई है।