सीहोर 6 फरवरी (फुरसत)। सत्र न्यायाधीश, एम.ए.सिद्दीकी द्वारा थाना अहमदपुर के अपराध क्रमांक -8007 में आरोपी गोपाल पुरी पुत्र रामपुरी निवासी ग्राम छतरपुरा को अपने मित्र लखनलाल गौर पुत्र किसनलाल गौर आयु 28 साल निवासी ग्राम छतरपुरा की लुट पश्चात हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड पारित किया ।
लोक अभियोजक ओ.पी.मिश्रा के अनुसार 5 जून,07 को श्रीमति संतोष गौर पत्नि लखन की सूचना के आधार पर थाना अहमदपुर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया । आरोपी गण रामपुरी तथा उसके पुत्र गोपालपुरी के खिलाफ हत्या एवं लूट का मामला विवेचना पश्चात अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो उपार्पित होकर सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ । विवेचना में मृतक को आरोपी गोपालपुरी द्वारा रात्रि में बुलाकर अपने साथ ले जाने और उस समय मृतक की जेब में जमीन बटाई देने के 17,000-रुपये नगद रखे होने का तथ्य साक्षीगण ने प्रगट किया था आरोपी गण से मेमोरण्डम अनुसार पुलिस द्वारा हत्या में प्रयोग की गई फर्सी, खून आलूदा कपड़े तथा नगदी 16,100-रुपये जप्त किये गये थे । अभियोजन की ओर से 16 साक्षीगण के तथा बचाव पक्ष की और से 2 साक्षीगण के कथन माननीय न्यायालय में करवाये गये ।
विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने 48 पृष्ठीय निर्णय में आरोपी गोपालपुरी के विरूद्व परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रमाणित पाते हुए भादवि की धारा-397, एवं 302 का अपराध प्रमाणित पाकर धारा-397 में सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा -302 में आजीवन कारावास के साथ पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है । आरोपी रामपुरी को दोषमुक्त किया गया है । तथा जप्त राशि मृतक की पत्नि को अपील अवधि पश्चात दिये जाने का भी आदेश दिया है । शासन की और से पैरवी ओ.पी.मिश्रा लोक अभियोजक द्वारा की गई।