सीहोर : 23 जनवरी (नि.सं.)। अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को शू शॉप, ई-गुमठी, स्वयं के व्यवसाय, रेडीमेड दूकान और महिला समृध्दि महिला किसान योजना के तहत व्यवसाय के अवसर मुहैया होंगे।
जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों को शू शॉप, ई-गुमठी, स्वयं के व्यवसाय, रेडीमेड दूकान और महिला समृध्दि,महिला किसान योजना के तहत आवेदन बुलाए गए हैं। निर्धारित अर्हताओं के मुताबिक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। खबर प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र का नमूना जिला अंत्यवसायी कार्यालय में उपलब्ध है।.
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