Saturday, January 24, 2009

जो डाक्‍टरी कर रहे हैं पहले पंजीयन करायें वरना सख्‍त कार्यवाही होगी

सीहोर : 23 जनवरी (नि.सं.)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिले में मान्य चिकित्सा पध्दतियों के संचालकों को आगाह किया है कि वे निर्धारित समय सीमा में पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ..एल.मरावी ने .प्र.उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 का हवाला देते हुए जिले में मान्य चिकित्सा पध्दतियों के संचालकों से कहा है कि वे पंजीयन के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत करें। जिले में विधि अनुसार मान्य चिकित्सा पध्दतियों में समस्त नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय, परामर्श क्लीनिकल, नैदानिक केन्द्र, पैथालॉजी प्रयोगशालाएं, रेडियो इमेंजिंग केन्द्र, फिजियोथेरोपी केन्द्र, डेन्टल यूनिट आदि को सूचीबध्द किया जा रहा है। उपरोक्त सभी उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं का अधिनियम / नियम में दिए प्रावधानों के मुताबिक 10 फरवरी,09 तक निरीक्षण किया जायगा। निरीक्षण उपरांत वैध पाए गए नर्सिंग होम तथा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट का 28 फरवरी,09 तक पंजीयन किया जाना है। इस दौरान अवैध पाए गए समस्त नर्सिंग होम तथा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्टस् के खिलाफ अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्यवाही की जायगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 का प्रभावी क्रियान्वयन शासन की प्राथमिकताओं में तो शामिल किया ही गया है साथ ही यह राज्य शासन की 100 दिवसीय कार्ययोजना का लक्ष्य भी है।.
.

हमारा ईपता - fursatma@gmail.com यदि आप कुछ कहना चाहे तो यहां अपना पत्र भेजें ।