सीहोर 12 जनवरी (नि.सं.)। विगत दिनों गफरान-ए.आजम के के्रसर पर हुई एक व्यक्ति की अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई। हत्या के मामले में अपराध क्रं. 50-08 सत्र प्रकरण क्रं. 157-2008 में अभियुक्त राजू आ. पतिराम को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री एम.के. भदकारिया ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मामले में आरोपी की आरे से पैरवी करते हुये श्री ए.के. पाण्डेय एडवोकेट ने बतलाया कि दि. 10.8.08 को सायं 7.30 बजे के बाद ग्राम वीरपुर स्थित गुरफरान-ए-आलम-विनीता आजम के खेत के पास क्रेसर मशीन पर मृतक तेरसिंह आ. उदयसिंह को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थरों से मार-मार कर उसे सिर पर चोटें पहुंचाकर मार डाला था जिसके मामले में पुलिस थाना बिलकिसगंज ने अपराध की कायमी कर विवेचना की व आरोपी के रूप में राजू आ. पतिराम के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा-302 भारतीय दण्ड विधान के तहत हत्या का मामल कायम हुआ।
अभियोग पत्र धारा 302 भादवि का होने से माननीय सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया जहां अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाही कराई। बचाव पक्ष ने कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी तथा अपने तर्क में श्री ए.के. पाण्डेय के माननीय न्यायालय में आरोपी को निर्दोष होना बताते हुये अंतिम बहस सुनाई।
दोनों ही पक्षों की अंतिम बहस सुनी गई।
.
हमारा ईपता - fursatma@gmail.com यदि आप कुछ कहना चाहे तो यहां अपना पत्र भेजें ।