Wednesday, October 22, 2008

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई

सीहोर 21 अक्टूबर (नि.सं.)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी.आहूजा ने गत दिवस राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे चुनाव आचार संहिता, चुनाव के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देश और चुनाव के तहत की जा रही व्यवस्थाओं पर व्यापक चर्चा की। पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष ललित नागौरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैलाश परमार, बसपा जिलाध्यक्ष माखन सिंह सोलंकी, रा.का.पा. जिलाध्यक्ष नौशाद खान और भा.क.पा. की ओर से प्रहलाद सिंह बैरागी मौजूद थे।

      बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आहूजा ने चुनावी आचार संहिता में निहित विभिन्न प्रावधानों से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा म.प्र. में विधानसभा निर्वाचन 2008 के कार्यम की घोषणा कर दी गई है। घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। संहिता के मुताबिक सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे कार्यों से ईमानदारी पूर्वक बचना है जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण तथा अपराध की श्रेणी में आते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधियों द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए जो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न करता हो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। दण्ड प्रयिा संहिता की धारा के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिनका पालन सुनिश्चित किया गया है।

लिखित सहमति जरूरी

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी.आहूजा ने बताया कि जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू किया गया है जिसके तहत किसी भी दल द्वारा शासकीय  सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित नहीं किया जायगा। निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित नहीं किया जा सकेगा अर्थात् उस पर नारा लेखन या झंडे, बैनर इत्यादि नहीं लगाये जा सकेंगे।

एस.डी.एम. लेंगे नाम निर्देशन पत्र

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार संबंधित एस.डी.एम. को रिटर्निंग ऑफीसर बनाया गया है। जिले में बुधनी विधानसभा क्षेत्र को छोड़ शेष इछावर, आष्टा और सीहोर विधान सभा क्षेत्र के लिए संबंधित एस.डी.एम. रिटर्निंग ऑफीसर रहेंगे। बुधनी विधान सभा क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रिटर्निंग ऑफीसर बनाए गए हैं। ये ही रिटर्निंग ऑफीसर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था जिला मुख्यालय पर की जा रही है जहां रिटर्निंग ऑफीसर के पास नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जांएगे।

तीन व्‍यक्तियों को ही प्रवेश

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी.आहूजा ने बताया कि नाम निर्देशन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी सहित केवल तीन व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफीसर की डायस तक जा सकेंगे। यह व्यवस्था निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक की जा रही है।

पीठासीन अधिकारी ई.व्ही.एम.

तक नहीं जांएगे

      श्री आहूजा ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वृध्द व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी अपनी टेबिल पर ही जरूरी समझाइश देंगे वे अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक नहीं जा सकेंगे।

पहले आओ पहले पाओ

के आधार पर अनुमति

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभा स्थल के लिए स्थान तय किए जा रहे हैं। यह ध्यान रखा गया है कि जहां तक हो स्कूली संस्‍थाओं के मैदान का उपयोग चुनावी सभा के लिए नहीं किया जाय। दलों को सभा करने के लिए स्थान की अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जायगी

प्रिन्ट लाइन जरूरी

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आहूजा ने बताया कि चुनाव के दौरान छपने वाले पम्फलेट, पर्चे या अन्य प्रिन्ट सामग्री पर चौकस निगाह रखी जायगी। प्रेस मालिकों को आगाह किया गया है कि वे किसी भी सूरत में अनर्गल प्रकृति के पर्चे आदि नहीं छापें। जो भी चुनावी पम्फलेट या पर्चे छापे जांयगे उन पर मुद्रक, प्रकाशक और प्रसार संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जायगी। छपे हुए पम्फलेट या पर्चे आदि की एक प्रति तत्काल निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य किया गया है।

अपराधी तत्वों पर टेडी नजर

      बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्ती से पेश आयगी। उन्होंने कहा कि वाहनों पर भी पुलिस पैनी नजर रखे हुए है यह देखा जा रहा है कि वाहन के सभी कागजात मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे हैं या नहीं।

शस्त्र लायसेन्स निलंबित

      पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिले भर के शस्त्र लायसेंसो को जिला दण्डाधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। शस्त्र 27 अक्टूबर तक थानों में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।