सीहोर 5 अगस्त (विधि सूत्र)। डॉ. राजकपूर वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मारपीट कर उन्हे कालेज के कमरे में परिरुध्द करने के अपराध में अभियुक्त त्रिलोक राठौर को विद्वान विशेष न्यायाधीश लालजी शर्मा ने दोषी पाकर धारा 323, 342 भादवि में 2000 रुपये अर्थदण्ड का 13 दिवस जेल निर्णय सुनाया।
अभियोजन की और से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक के.के.शर्मा ने बताया कि विशेष प्रकरण क्रमांक 612007 अपराध क्रमांक 132007 में फरियादी राजकपूर वर्मा जो की चन्द्रशेखर आजाद कालेज सीहोर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रुप में घटना 23 जुलाई 07 को जब अध्यापन का कार्य कालेज में करा रहे थे तभी उनके साथ आरोपीगण ने मारपीट की व अंदर से दरवाजा बंद करके उन्हे परिरुध्द कर लिया। मामले की रिपोर्ट हरिजन थाना सीहोर को की जाने पर अपराध पंजीबध्द करके अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
फरियादी डॉ. राजकपूर वर्मा ने न्यायालय में अपने कथन दिये, कालेज के प्राचार्य व अन्य डयूटी पर पदस्थ कर्मचारियों के कथन न्यायालय में हुए दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुनी गई।
विद्वान न्यायाधीश एल.पी. शर्मा साहब विशेष न्यायाधीश सीहोर ने अभियुक्त त्रिलोक को धारा 323 एवं 342 भादवि का दोषी पाया, जबकि अन्य दो आरोपीगण को मामले में बरी किया। त्रिलोक आरोपी को धारा 323 में एक हजार तथा तेरह दिवस जेल एवं 342 भादवि में एक हजार इस प्रकार दो हजार रुपये का अर्थदंड का निर्णय सुनाया। राय की और से पैरवी के.के.शर्मा स्पेशल लोक अभियोजक ने करी।
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