Friday, May 2, 2008
चैक अनादरण मामले में राजेश जैन को एक साल की सजा, एक हजार जुर्माना
आष्टा 1 मई (नि.सं.)। विद्वान न्यायाधीश श्री सुधीर चौधरी ने आज चैक अनादरण के एक मामले में राजेश जैन पुत्र सुमत लाल जैन निवासी मेहतवाड़ा को चैक अनादरण के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना एवं 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोगी की और से पैरवी नगीन जैन एडवोकेट ने की थी।