सीहोर 6 मार्च (फुरसत)। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का यिान्वयन सीहोर जिले में एक अप्रैल से किया जाएगा जिसकी प्रारंभिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत गांवों के ऐसे प्रत्येक परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराया जायगा जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।
कैसे मिलेगी मजदूरी
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (आरईजीएस) में एक वित्त वर्ष के दौरान 100 दिन के रोजगार की गारंटी ग्रामीण परिवारों को दी गई है। अगर किसी परिवार में एक से अधिक व्यक्ति काम करना चाहते हैं तो उन्हें (एक साथ या अलग-अलग समय पर) काम पर रखा जा सकेगा, परंतु परिवार की पात्रता 100 दिन होगी। पंजीकरण कराने वाले परिवार के सभी वयस्क सदस्य काम के लिए आवेदन दे सकते हैं। पंजीकरण के लिए जरूरी होगा कि आवेदक स्थानीय निवासी हो, स्थानीय का मतलब आवेदक ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर रहता हो। उस इलाके के प्रवासी परिवारों को भी स्थानीय निवासी परिवारों की श्रेणी में ही रखा जाएगा। जो परिवार कुछ समय पहले वहां से जा चुके है लेकिन उनके वापस आने की संभावना है वे भी इस प्रावधान का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण के लिए यह भी आवश्यक होगा कि व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। वह स्थानीय ग्राम पंचायत में एक परिवार के रूप में आवेदन करे। यदि किसी परिवार में केवल एक सदस्य है तो उसे भी एक परिपूर्ण परिवार की श्रेणी में रखा जायगा। पंजीकरण के लिए सादे कागज पर आवेदन दिया जाएगा जो ग्राम पंचायत में जमा होगा। पंजीकरण के लिए पंचायत के समक्ष मौखिक रूप से भी आग्रह किया जा सकता है।
रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड)
प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार (जॉब) कार्ड जारी किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे पारदर्शिता बनाए रखने और मजदूरों को जालसाजी से बचाने में सहायता मिलती है। रोजगार कार्ड की एक प्रति पंचायत में रखी जाएगी। कार्डधारक का मूल जॉब कार्ड खो जाने या क्षति ग्रस्त होने पर वह डुप्लीकेट जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा।
काम के लिए आवेदन
रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में दिया जाएगा जिसमें रोजगार कार्ड की पंजीकरण संख्या, आवेदक किस तारीख के बाद काम पर आना चाहता है तथा उसे कितने दिन रोजगार की जरूरत है का उगेख किया जाएगा। आवेदक को पावती दी जायगी जिस पर आवेदन जमा करने की तारीख लिखी होगी।
समयबध्द रोजगार
आवेदन प्राप्त होने की तारीख के 15 दिनाें के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराना संबंधित ग्राम पंचायत कार्यम अधिकारी की जिम्मेदारी होगा। अग्रिम आवेदन की स्थिति में उसी तारीख से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिस तारीख से रोजगार की मांग की गई है। यदि कोई ग्राम पंचायत 15 दिवस के भीतर किसी आवेदक को रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाती है तो रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कार्यम अधिकारी के ऊपर होगी। कार्यम अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदक को समय पर रोजगार दिलाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले किसी मजदूर को उस तारीख के 15 दिन बाद तक भी रोजगार नहीं मिल पाता है जिस तारीख से वह काम करना चाहता है तो उसे अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक निर्धारित दर के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जायगा और इसके लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा जिस तरह वेतन का भुगतान किया जाता है।
व्यापक प्रचार - प्रसार सुनिश्चित जनपद पंचायत सीहोर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मधुलिका शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का लाभ जरूरत मंद लोगों को दिलाने के लिए जनपद क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया है। योजना के विभिन्न प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए सघन प्रचार-प्रसार अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 7 मार्च 08 तक मैदानी अमले द्वारा घर घर जाकर जानकारी दी जायेगी।