Tuesday, March 25, 2008

सूखा राहत में रोजगार के लिए 8.13 लाख स्वीकृति

सीहोर 24 मार्च (नि.सं.)। जिलाधीश द्वारा सूखाग्रस्त बुधनी तहसील की ग्राम पंचायत नयागांव के ग्राम ककरदा में जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख 13 हजार रुपयों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई । राहत कार्यो का संचालन शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कराने के निर्देश दिए गए है । इस सिलसिले में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिए हैं ।
जारी आदेश के मुताबिक ग्राम ककरदा में मुख्य सड़क से नहर तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 4.06 लाख और ककरदा से नदी तक नाला गहरीकरण निर्माण हेतू 4.07 लाख की राशि स्वीकृत की गई है । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीहोर द्वारा दी गई तकनीकि स्वीकृत के अनुसार उक्त कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है । निर्माण कार्य के लिए ग्राम पंचायत नयागांव की क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है । जारी प्रशासकीय स्वीकृति की शर्तो में कहा गया है कि कार्य स्थल पर बाकायदा मानचित्र तैयार कराया जाकर कार्य प्राक्कलन और प्रशासकीय स्वीकृति के मुताबिक कराए जाएंगे । राहत कार्यो में व्यय पर लगातार नजर रखी जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि आबंटित राशि से अधिक का व्यय न हो । राहत कार्य में मशीनों का उपयोग कतई नही किया जायेगा । मंजूर की गई राशि का 75 फीसदी भाग मजदूरी पर व्यय किया जायेगा । सामग्री पर अधिकतम 25 फीसदी व्यय किया जा सकता है । मजदूरी का भुगतान श्रम आयुक्त द्वारा कृषि नियोजन में लगने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित दर पर किया जायेगा । राहत कार्य में मजदूरी का भुगतान टास्क बेसेस पर करने की ताकीद की गई । मजदूरी के रूप में तीन किलो खाद्यान्न प्रति मानव दिवस तथा शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जायेगा । यह सुनिश्चित करने की ताकीद की गई है कि मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित समयावधि में हो । भुगतान के दस दिन से अधिक लम्बित रहने की दिशा में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । मजदूरों की सूची और भुगतान का विवरण पंचायत के दृश्य पटल पर चस्पा किया जायेगा । कार्य स्थानीय मजदूरो से कराने और कम उम्र के बाल श्रमिकों को रोजगार में नही लगाने की ताकीद की गई है ।