Thursday, February 14, 2008

हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

सीहोर 12 फरवरी (फुरसत)। आज विशेष न्यायाधीश श्री एम.के.महेन्द्रा ने आरोपी रामप्रसाद पुत्र कनीराम रघुवंशी निवासी हैदरगंज थाना मण्डी सीहोर को प्रेम सिंह की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक अनिल शर्मा के अनुसार 1 नवम्बर 06 को मृतक प्रेमसिंह एवं आरोपी राम प्रसाद की मेड़ का विवाद चल रहा था तभी आरोपी रामप्रसाद ने मृतक के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया तथा आरोपी नारायण एवं धनलाल ने डंडे से वार किया जिसके कारण उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत एवं दोनो पक्षों की बहस के उपरांत न्यायालय ने अपने 33 पृष्ठीय निर्णय में आरोपी रामप्रसाद को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं आरोपीगण धनलाल एवं नारायण को धारा 323 में 3-3 माह के कारावास से दंडित किया। sehore fursat