सीहोर 22 जनवरी (फुरसत)। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एम.के.महेंद्रा ने अभियुक्त गण इलयास खां आ. सोहराब व आजाद खां आ. शेरखां को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाकर सात-सात साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड का फैसला सुनाया ।
अभियोजन की और से मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अनिल शर्मा ने बताया कि अभियोजन गाथा के अनुसार दिनांक 30.9.2006 को थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक जे.यू.सिद्दीकी को मुखबिर की विश्वस्त सूचना मिली की आरोपीगण काले रंग की मोटर सायकल पर सवार होकर प्रतिबंधात्मक ब्राउन शुगर विक्रय करने के लिये अवैध रूप से ले जा रहे है और इस हेतू शुगर फेक्ट्री के आसपास धूम रहे है । इस सूचना पर मय गवाहों व पुलिस बल के मौके लिये रवाना हुये तथा घेराबंदी कर आरोपी गण को पकड़ा जिनमें अंधरे का लाभ उठाकर एक आरोपी जिसका नाम खुर्शीद था वह भाग गया । दो अभियुक्त इलयास निवासी सेमला थाना कुरावर, व आजाद खां आ. शेरखां अरेस्ट किया और मामला विवेचना उपरांत मा. सत्र न्यायालय में समर्पित किया । विद्वान सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एम.के.महेन्द्रा, एनडीपीएस एक्ट ने गवाह उपनिरीक्षक पंकज गौतम, आरक्षक संतोष साहू, राकेश उमेरे, संतोष पाठक, व आरक्षक शहादत बेग त्रषिदेव वर्मा, देवेंद्र पटेल, नमो नारायण व उपनिरीक्षक- जे यू सिद्दीकी व हरीश शर्मा, तत्कालीन टीआई की गवाही को सूक्ष्मता से अवलोकन किया व दोनो ही पक्षों की अंतिम बहस सुनी गयी और निर्णय पारित कर आरोपी गण का एनडीपीएस एक्ट के तहत सात-सात साल की कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 हजार रु. का अर्थदंड का फैसला सुनाया । अभियोजन की और से पैरवी अनिल शर्मा, विशेष लोग अभियोजक एसडीपीएस एक्ट नेकी । सजा वारंट तैयार कर अभियुक्तों को सजा भगतने जेल भेजा गया ।