Wednesday, January 23, 2008

दलित का अपमान करने वाले अभियुक्त को 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा

सीहोर 22 जनवरी (फुरसत)। विधि सूत्र-स्पेशल प्रकरण नं. 592006में धारा-3 एससी.एसटी पी.ए.एक्ट में अभियुक्त विष्णुप्रसाद को न्यायाधीश एम.के.महेन्द्रा साहब ने 6 महिने के कठोर कारावास तथा अर्थदंड 500रु. की सजा का निर्णय दिया ।
अभियोजन की गाथा संक्षेप में इस प्रकार रही कि घटना दिनांक 6.5.06 को साढे चार बजे ग्राम ढाबलामाता में फरियादिया जो कि एक स्त्री है, के साथ बल प्रयोग कर उसकी लाज भंग करने के दुराशय से अभियुक्त विष्णुप्रसाद आ. नारायण सिंह नि. ढाबला ने उसका अपमान किया जो कि दलित वर्ग से थी । मामले की रिपोर्ट थाना इछावर पर की गई तथा विवेचक द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर मामला मा. न्यायालय में भेजा जो कि आर.टी.नं. 143806 में दर्ज हुआ । मामला हरिजन एक्ट का होने से विशेष न्यायाधीश को सत्र समर्पित किया गया और विशेष प्रकरण क्र. 592006 पर अभियोजन ने अपना पक्ष रखते हुए आवश्यक साक्षीगण के बयान कराये गये । मामले में पैरवी करते हुए के.के.शर्मा, विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि एम.के . महेन्द्रा ने साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुनी गयी । तथा 7 पृष्ठीय निर्णय पारित किया गया । विद्वान विशेष न्यायाधीश महेन्द्रा ने अपने 7पृष्ठ के निर्णय में अभियुक्त विष्णुप्रसाद को दलित महिला के साथ अपमान कर उसके साथ जातिगत अपमान करने का मामला सिद्ध पाकर एस.सी., एस.टी. एक्ट में 6 महीने के सश्रम कारावास व 500रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी म.प्र. राज्य की और से के.के. शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने की ।