Friday, February 22, 2008

जिला उपभोक्ता फोरम ने दूर संचार विभाग के बिल निरस्त कर मानसिक क्षति दिलाई

सीहोर 21 फरवरी (फुरसत)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दूर संचार निगम के विरुध्द आदेश पारित कर त्रुटिपूर्ण बिल 1604 एवं 1319 रुपये व 13 हजार 17 रुपये के निरस्त किये गये एवं 1-1 हजार रुपये मानसिक त्रास में 500-500 रुपये वाद व्यय के रुप में दिलाये जाने के आदेश पारित किये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक गया प्रसाद पुत्र गुलाब दास चौरे निवासी बुदनी एवं श्रीमति कुसुम बाई राठौर पत्नि रमेश कुमार राठौर निवासी नस.गंज ने अनावेदक दूर संचार निगम से दूरभाष कनेक्शन प्राप्त किया था। आवेदक गया प्रसाद को 22.4.06 को 1604 रुपये क ा बिल दिया गया दुखी होकर आवेदक ने अनावेदक को शिकायत की परन्तु अनावेदक ने शिकायत का निराकरण नहीं किया। इसी प्रकार श्रीमति कुसुम बाई राठौर को अनावेदक ने 22.12.05 को 22.2.06 एवं 22.4.06 को क्रमश: 1319 रुपये, 13017 रुपये 1692 रुपये का बिल दिया जिसकी शिकायत आवेदिका ने अनावेदक को की कि इतने अधिक काल का उपयोग हमने नहीं किया बिल निरस्त किया जाये परन्तु अनावेदक ने शिकायत पर ध्यान ना देकर बिल को सही माना। असंतुष्ट होकर आवेदकगण ने अपने अधिवक्ता जी. डी.बैरागी से सलाह लेकर उपभोक्ता फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया। अनावेदक ने जबाव देकर आवेदन पत्र निरस्त करने की मांग की। जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के.तिवारी, सदस्य अम्बादत्त भारतीय, सदस्या श्रीमति शकुन विजयवर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर व रिकार्ड का अवलोकन कर आदेशित किया कि अनावेदक त्रुटिपूर्ण बिलों को निरस्त कर मानसिक त्रास के रुप में 1-1 हजार रुपये में वाद व्यय स्वरुप 5-5 सौ रुपये आवेदकगण को भुगतान करे व अगले बिलों में समायोजित भी कर सकते हैं। आवेदकगण की और से पैरवी अधिवक्ता जी.डी.बैरागी ने की। futsat sehore