सीहोर 21 फरवरी (फुरसत)। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी जगदीश प्रसाद निवासी नस।गंज द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक सी।एस.लाम्बा के माध्यम से एक परिवाद पत्र कार्यपालन यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल नस.गंज जिला सीहोर के विरुध्द अवैध रुप से दिये गये रुपये 25206 के बिजली बिल को निरस्त कराये जाने बावत प्रस्तुत किया गया
परिवादी पर माह अगस्त 07 में कोई राशि बकाया नहीं थी फिर सितम्बर 07 में किस आधार पर रुपये 25206 का बिल विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रदान किया गया। प्रकरण मे श्री लाम्बा अभिभाषक के स्थगन आवेदन पत्र पर माननीय फोरम द्वारा तर्क श्रवण कर आदेश पारित करते हुए रुपये 25206 के बिजली के बिल के भुगतान को स्थगित कर दिया है तथा मात्र 5000 रुपये उक्त बिल के पेटे भुगतान करने तथा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित नहीं करने बावत आदेश पारित किया गया है। परिवादी की और से वरिष्ठ अभिभाषक सीएस लाम्बा एवं सहायक अभिभाषक, एनएससेन, याद मोहम्मद एवं अमित सोनगरा एडवोकेट्स ने पैरवी की। futsat sehore