सीहोर 18 जनवरी (फुरसत)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश पारित किये है कि आवेदक पन्नालाल आ. किशन लाल डोहर निवासी डोहर मोहल्ला गंज सीहोर को अनावेदक द्वारा दिया गया बिल 25 मई 07 का निरस्त किया जावे एवं 500रूपये क्षतिपूर्ति एवं 500रू. परिवाद व्यय स्वरूप दिलाये जावे
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक पन्नालाल डोहर जो कि दीपावली के बाद अपने पूरे परिवार के साथ मजदूरी करने घर से बाहर चले जाते है इस संबंध में एक आवेदन अनावेदक विद्युत कंपनी को दिया कि मेरा कनेक्षन दिनांक 6.11.07 से अस्थाई रूप से बंद कर दिया जावे परंतु अनावेदक ने कनेक्षन दिनांक बंद नही किया और नियमित रूप से बिल दिये जाते रहे जबकि आवेदक उक्त अवधि में कनेक्षन का उपयोग नही कर रहा था । अनावेदक ने दिनांक 26 मई,07 को 1950 रूपये का बिल आवेदक को प्रेषित किया । आवेदक ने अपने अधिवक्ता जी.डी.बैरागी से सलाह लेकर उपभोक्ता फोरम सीहोर में बिल निरस्त करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया । अनावेदक ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं आवेदन निरस्त करने की मांग की ।
जिला उपभोक्ता फोरम के विद्धवान अध्यक्ष ए.के.तिवारी सदस्य अम्बादत्त भारती एवं श्रीमति शकुन विजयवर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तकर् श्रवण कर एवं दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर आदेश पारित किये कि अनावेदक द्वारा प्रेषित बिल दिनांक 26.5.07 निरस्त किया जावे एवं 500रू. मानसिक त्रास एवं 500 रूपये परिवाद व्यय अनावेदक आवेदक को अदा करे । प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता जी.डी. बैरागी ने की । इस प्रकार विद्युत कम्पनी द्वारा की जाने वाली यादगी पर उपभोक्ता फोरम के माध्यम से अंकुश लग गया ।