सीहोर 2 जनवरी (फुरसत)। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी पंचायत सीहोर ने आदेश पारित कर म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40(1)ख एवं ग के तहत दोषी पाकर प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत लसूड़िया धाकड़ के सरपंच को सरपंच पद से पदमुक्त होने के आदेश पारित किये हैं।
ग्राम पंचायत लसूड़िया धाकड़ के राजमल पुत्र कालूराम ने पांच अन्य पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत लसूड़िया धाकड़ के सरपंच के विरुध्द शासकिय धनराशि के दुरुपयोग और अपनों को आर्थिक लाभ पहुँचाए जाने का आरोप लगाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी पंचायत के समक्ष एक आवेदन देकर सरपंच को पद से हटाये जाने का अनुरोध किया गया था।
उक्त आरोपों की जांच उपरांत सुनवाई न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के न्यायालय में की गई। अनावेदक सरपंच द्वारा कुल 1 लाख 73 हजार 500 रुपये की राशि के विधिवत उपयोग के संबंध में कोई संतोष जनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अत: यह गबन की श्रेणी में आता है।
सरपंच ने अपने भाई बंदों को आर्थिक लाभ पहुँचाकर जलाभिषेक अभियान के तहत बनाए गए तालाब को तोड़कर फसल का लाभ प्राप्त किया गया जबकि इस भूमि पर बेजा कब्जे का प्रकरण सरपंच और उसके परिवार के विरुध्द प्रचलित रहा है और सरपंच दोषी सिध्द होता है अत: उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सरपंच पद से हटने का आदेश पारित किया गया ।