Thursday, January 22, 2009

जनसामान्य से लाभ उठाने की अपील

सीहोर : 21 जनवरी (नि.सं.)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार श्री .एच.एस.पटेल जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं यातायात, डाक-तार, टेलीफोन, विद्युत, प्रकाश, जल प्रदाय, सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल, औषधालय, बीमा सेवा आदि से संबंधित विवादों के निराकरण हेतु अलग से स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में प्रत्येक शुक्रवार को सायं 5.00 बजे से प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीहोर के न्यायालय कक्ष में उनकी अध्यक्षता एवं पदाभिहित सदस्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग सीहोर की सदस्यता में आयोजित की जावेगी। अत: जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस लोक अदालत के माध्यम से अपनी लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित समस्या वाले प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाने का लाभ उठायें।.
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