Friday, March 21, 2008
जुर्म में अभियुक्त उदय सिंह को चार साल का सश्रम कारावास
सीहोर 20 मार्च (फुरसत)। मारपीट के एक मामले में विशेष प्र.क्रं.706 में विद्वान विशेष न्यायाधीश महेन्द्र कुमार महेन्द्रा ने अभियुक्त उदय सिंह पुत्र रुगनाथ सेंधो निवासी गोराखेड़ी को धारा 325 भादवि में चाल साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 6 हजार रुपये अर्थदंड भी किया। मामले में अभियोजन की और से के.के.शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की है। अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार रही कि 26 अगस्त 05 को रात्रि 10 बजे ग्राम गोराखेड़ी में फरियादी देवी सिंह अपने मकान में सो रहा था तो उसे अभियुक्त उदय सिंह ने फर्सी में मारपीट की, माँ मुलीया बाई बचाने आई तो उसे भी चोंट पहुँचाई तथा जातिसूचक शब्दों के साथ गाली देकर जान से मारने की धमकी दी। घटना का कारण यह रहा कि जब फरियादी ने थाने पर आरोपी के द्वारा उसकी फसल को मवेशियों से नष्ट कराया गया तो रिपोर्ट कर दी थी। मामले की इछावर थाने पर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अनुसंधान किया। देवी सिंह सहित अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये। बचाव पक्ष की और से दो गवाह प्रस्तुत किये। दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुनी गई। राय की और से विशेष लोक अभियोजक के.के.शर्मा ने बतलाया कि विशेष न्यायाधीश महोदय महेन्द्रा ने अपने 23 पृष्ठीय निर्णय में आरोपी की धारा 452 भादवि में 3 साल की सश्रम कारावास, 2000 रुपये अर्थदण्ड धारा 325 भादवि में 4 साल की कैद व 3000 अर्थदण्ड एवं 323 भादवि में तीन महिने कठोर कारावास व 1 हजार रु.अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। अभियुक्त को दी सजा पर टिप्पणी करते हुए विद्वान न्यायाधीश महेन्द्र साहब ने लिखा कि आरोपी ने जिस प्रकार एक सोते व्यक्ति पर बर्बरतापूर्ण ढंग से मारपीट की उस पर विचार कर वह सहानुभूति का पात्र नहीं है अत: उसे सजा वारंट तैयार कर जेल भेजा गया। अभियोजन राय की और से के.के.शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष समर्थन किया।