सीहोर 20 मार्च (फुरसत)। जिला उपभोक्ता फोरम ने 19 मार्च को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया एवं आदेश पारित कर परिवादी का परिवार स्वीकार कर परिवादी को एक नया मोबाइल या उसकी संपूर्ण कीमत वापसी का आदेश अनावेदक के विरुध्द पारित किया।
उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सीहोर के समक्ष एक परिवाद अपने अधिवक्ता व्ही.एस.तोमर द्वारा क्रं.20907 दिनाँक 19 नवम्बर 07 को प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी जोर्डन जोसेफ ने अपने परिवाद पत्र में कहा कि परिवादी ने एक मोबाइल कंपनी एल.जी. का 2 जून 07 को 1600 रुपये में क्रय किया था जिसमें आतंरिक खराबी के कारण मोबाइल सही नहीं चल रहा था जिसकी असुविधा से परिवादी को मानसिक क्षति उत्पन्न हुई।
उत्तर में प्रो.मो. साजिद मैजिक वॉच एण्ड मोबाइल केयर हनीफ मार्केट गाँधी रोड सीहोर ब्रांच मैनेजर एल.जी.इलेक्ट्रानिक गोविंद पुरा भोपाल द्वारा यह उत्तर दिया गया कि इसमें मोबाइल की गारंटी पथ क्रं.1 की नहीं है और न ही वह उत्तरदायी है। जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के.तिवारी ने अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर अनावेदक के विरुध्द आदेश पारित किया की वह परिवादी को नया मोबाइल हेंडसेट प्रदान करे या उसकी कीमत 1600 रुपये एवं 5 सौ रुपये मानसिक क्षति एवं 500 रुपये परिवाद व्यय स्वरुप अदा करने के आदेश पारित किये गये। परिवादी की और से पैरवी बी.एस. तोमर अधिवक्ता ने की।
उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सीहोर के समक्ष एक परिवाद अपने अधिवक्ता व्ही.एस.तोमर द्वारा क्रं.20907 दिनाँक 19 नवम्बर 07 को प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी जोर्डन जोसेफ ने अपने परिवाद पत्र में कहा कि परिवादी ने एक मोबाइल कंपनी एल.जी. का 2 जून 07 को 1600 रुपये में क्रय किया था जिसमें आतंरिक खराबी के कारण मोबाइल सही नहीं चल रहा था जिसकी असुविधा से परिवादी को मानसिक क्षति उत्पन्न हुई।
उत्तर में प्रो.मो. साजिद मैजिक वॉच एण्ड मोबाइल केयर हनीफ मार्केट गाँधी रोड सीहोर ब्रांच मैनेजर एल.जी.इलेक्ट्रानिक गोविंद पुरा भोपाल द्वारा यह उत्तर दिया गया कि इसमें मोबाइल की गारंटी पथ क्रं.1 की नहीं है और न ही वह उत्तरदायी है। जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के.तिवारी ने अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर अनावेदक के विरुध्द आदेश पारित किया की वह परिवादी को नया मोबाइल हेंडसेट प्रदान करे या उसकी कीमत 1600 रुपये एवं 5 सौ रुपये मानसिक क्षति एवं 500 रुपये परिवाद व्यय स्वरुप अदा करने के आदेश पारित किये गये। परिवादी की और से पैरवी बी.एस. तोमर अधिवक्ता ने की।