Tuesday, November 18, 2008

चुनाव में लगे कर्मचारियों की चिन्ता हादसे पर अनुग्रह राशि का प्रावधान

      सीहोर 17 नवम्बर (नि.सं.)। विधान सभा चुनाव में चुनाव डयूटी पर तैनात होने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके हितों को लेकर चुनाव आयोग सजग और गंभीर है। चुनाव के दौरान किसी हादसे की सूरत में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के बतौर अनुग्रह राशि दिए जाने का फैसला किया गया है। हादसे के प्रभाव को लेकर अलग-अलग अनुग्रह राशि तय की गई है। इस उद्देश्य से चुनाव डयूटी को भी परिभाषित किया गया है।

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.पी.आहूजा ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के हवाले से बताया है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में चुनाव डयूटी के स्पष्टत: और ज्यादा खुलासे को लेकर बाकायदा इसे केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के समक्ष विचार और अनुशंसा के लिए प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय मंत्रालय ने अपने पत्र के जरिए बताया कि कर्मचारी के घर या दफ्तर से चुनाव कार्य के लिए निकलते ही और इसके पूरा करने के बाद वहाँ वापसी तक उसे चुनाव डयूटी पर माना जाएगा। इस दौरान कर्मचारी के साथ कोई हादसा यदि पेश आता है तो इसे चुनाव डयूटी पर हादसा माना जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि इस बारे में चुनाव डयूटी और मृत्यु या घायल होने की घटना में आकस्मिक संबंध होना जरूरी होगा। चुनाव डयूटी में इसके प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी का पहुँचना भी शामिल है।  

      इस सिलसिले में चुनाव डयूटी पर तैनात राज्य और केन्द्र शासन के कर्मचारियाें को हादसे के चलते होने वाले नुकसान के लिए अनुग्रह राशि तय की गई है। इसके मुताबिक चुनाव कार्य के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को 50 हजार रुपए, स्थाई अशक्तता पर 20 हजार रुपए और सामान्य रूप से घायल कर्मचारी को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस अनुग्रह राशि की पात्रता चुनाव डयूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले कर्मचारी को ही होगी। इसका भुगतान केन्द्रीय कानून, न्याय मंत्रालय और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की स्वीकृति के बाद ही संबंधित कर्मचारी को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा किया जाएगा। यह अनुग्रह राशि निर्वाचन मद से दी जाएगी, लिहाजा प्रावधान यह भी रहेगा कि मृत्यु के मामले में कर्मचारी के परिवार को विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली राहत और अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा न हो। कलेक्टर श्री आहूजा ने बताया है कि अनुग्रह राशि के दावे के लिए पुलिस में दर्ज एफआईआर, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, उत्तराधिकारी का वैध प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया चुनाव डयूटी आदेश आदि तथा घायल होने संबंधी मामलों में एफआईआर, चिकित्सा एवं डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश करना जरूरी होगा।

 

स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के सभी इंतजाम

      सीहोर 17 नवम्बर (नि.सं.)। विधानसभा चुनाव,2008 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के सुव्यवस्थित संचालन के मद्देनजर अधिकारी कर्मचारियों की व्यापक रूप से तैनाती की गई है। चुनाव संबंधी हर गतिविधियों पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सहित निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की नजर है।

जिले में 1045 मतदान दल गठित

      विधानसभा चुनाव के तहत 27 नवम्बर,08 को होने वाले मतदान को संपन्न कराने के लिए एक हजार पैंतालीस मतदान दल बनाए गए हैं। प्रत्येक दल में पीठासीन अधिकारी सहित तीन मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और एक एक मतदान अधिकारी मांक एक, मतदान अधिकारी मांक दो और मतदान अधिकारी मांक तीन शामिल है। इस प्रकार कुल चार हजार एक सौ अस्सी अधिकारियों की तैनाती की गई है। मतदान दलों में रिजर्व मतदान दल भी शामिल हैं।

      जिले में कुल 871 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र सीहोर के 177, विधान सभा क्षेत्र आष्टा के 248, विधान सभा क्षेत्र इछावर के 211 और विधानसभा क्षेत्र बुधनी के 235 मतदान केन्द्र शामिल हैं।