Tuesday, November 18, 2008

तीन आदतन अपराधी जिला बदर

      सीहोर 17 नवम्बर (नि.सं.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डी.पी.आहूजा ने नगर में अमन चैन कायम रखने, साम्प्रदायिक फसाद की संभावनाओं को समाप्त करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत कार्रवाई की है। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए गए हैं।   

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, समाज विरोधी गतिविधियां घटित करते रहने और साम्प्रदायिक तनाव के हालात उत्पन्न करने के कारण स्वामी चौराहा राठौर मोहगा गंज निवासी मुकेश आ.मानसिंह राठौर, लुनिया मोहगा गंज सीहोर निवासी कगू उर्फ चन्द्रप्रकाश आ. तुलाराम लुनिया और थाना क्षेत्र अहमदपुर के ग्राम सांकला निवासी रकीब खां आ.मोती खां मेवाती के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 6 (ग) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें एक साल के लिए जिला सीहोर और उससे लगे भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर और राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।  जारी आदेश में खुलासा किया गया है कि इन दोनों ही व्यक्तियों का आपराधिक रिकार्ड है और इनके खिलाफ अनेक गंभीर किस्म के मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा बार बार कार्यवाही करने के बावजूद तीनों की आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया है कि मुकेश आ.मानसिंह राठौर के खिलाफ धारा जा.फा. 41(2), 110 के तहत बाउन्ड ओव्हर की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अलावा द्युत अधिनियम एव जुआ एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित किया गया है।  इसी तरह कगू उर्फ चन्द्र प्रकाश आ. तुलाराम लुनिया के खिलाफ भा.द.वि.की धारा 341, 294, 323, 506, 34, 327, 452, आदि में मामले कायम किए जा चुके हैं। इसी प्रकार रकीब खां आ. मोतीखां मेवाती के खिलाफ भी भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 506, 440 तथा जा.फो. की धारा 107, 116(2), 41 (2) आदि मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाही की गई है।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इन अपराधियों का आपराधिक रिकार्ड देखने और उस पर पूरा यकीन हो जाने के बाद इनके खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

 

विद्युत चोरी पकड़ने गई टीम  पर लट्ट चलाये, तीन घायल

      आष्टा 17 नवम्बर (नि.सं.)। सिध्दिकगंज थाना अन्तर्गत ग्राम रोलागांव में विद्युत चोरी पकड़ने गई लाईन मेन की तीन सदस्यीय टीम के साथ ग्राम के एक विद्युत चोरी कर रहे कृषक के पुत्रों ने लट्ठ से हमला कर तीनों को जख्मी कर दिया। खेत पर सीधे डोरी डालकर मोटर चला रहे थे।

      खाचरौद विद्युत वितरण केन्द्र पर पदस्थ लाईनमेन सजन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने साथ कालू पूरी और कैलाश वर्मा को लेकर रोलागांव गया था वहाँ शेरा पुत्र नंदा मालवीय के खेत पर वे सीधे डोरी तार पर डालकर मोटर चला रहे थे। जब वहाँ लगी डोरी निकाली तो शेरा के लड़कों ने लट से हमला बोलकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने सजन सिंह की शिकायत पर भादवि की धारा 294, 323, 506, 353, 186 तथा 135 एमपीईवी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। रोलागांव निवासी शेरा मालवीय पर करीब सोलह हजार रुपये बिजली बिल के बकाया है। उसकी बिजली कटी हुई है और वो सीधे तार डालकर विद्युत चोरी कर रहा था।

 

कुएं में गिरने से महिला की मौत

      सीहोर 17 नवम्बर (नि.सं.)। सिध्दिकगंज थानान्तर्गत ग्राम खामखेड़ाजत्रा में भाजपा प्रत्याशी के बड़े भाई की पुत्र वधु खेत वाले कुएं पर मजदूरों के लिये पानी भरने गई तो कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई।

      प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय सुमन बाई पत्नि रमेश गुणवान गुरुवार की सुबह साढ़े दस बजे अपने खेत पर मजदूरों के लिये पानी भरने कुएं पर गई और वो उसमें गिर गई। जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन उसे तत्काल आष्टा सिविल चिकित्सालय लाये। डाक्टरों ने उसे जांच पश्चात मृत घोषित किया। मृतिका पारवां निवासी गोविंद सिंह की सुपुत्री थी तथा उसके दो पुत्र भी है।

 

अनुमति प्राप्त जनसंपर्क में जबरिया बाधा पहुंचाई- बलवीर को किया परेशान

      सीहोर 17 नवम्बर (नि.सं.) ज्ञातव्य है कि 15 नवम्बर से इछावर में भा.रा.कांग्रेस प्रत्याशी डा. बलवीर तोमर का जनसम्पर्क कार्यक्रम नियत था तथा इस हेतु निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त थी।

      डा. बलवीर तोमर को उसी दिन पुलिस थाना इछावर द्वारा धारा 188 भा.द.वि. में गिरफ्तार कर न्यायालय इछावर में प्रस्तुत किया तथा न्यायालय से जेल भेजने तथा जमानत के आवेदन का विरोध किया।

      न्यायालय द्वारा व्यक्त किया कि जमानतीय अपराध है। चूंकि जमानतीय अपराध होने के कारण पुलिस द्वारा ही जमानत पर छोड़ा जाना आवश्यक है। अंतत: न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया। इछावर नागरिकों ने रोष व्यक्त किया कि अभी धारा 188 के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों में अभी तक पुलिस द्वारा जमानत पर छोड़ देती है फिर अनुमति प्राप्त जनसँपर्क दौरा में भा.रा.कांग्रेस प्रत्याशी को क्यों रोका गया।

      इस संबंध में निर्वाचन मीटिंग इछावर में दिनांक 17 नवम्बर 08 को भी पर्यवेक्षक के समक्ष में शिकायत की गई। निर्वाचन अभिकर्ता शिवप्रसाद दलोद्रिया की उक्त शिकायत से सभी उपस्थित निर्वाचन प्रतिनिधि सहमत रहे।