सीहोर 26 फरवरी (फुरसत)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में अनावेदक म.प्र. म.क्षै.वि.वि.कं. लि. बुधनी के विरूद्व एवं आवेदक विवेक सेन के पक्ष में निर्णय पारित किया है कि अनावेदक द्वारा किया गया बिल 1.03.07 रुपया 5,476- का अपत्ति किया जाता है साथ में परिवाद व्यय स्वरूप 500- रु. दिलाये जाने के आदेश पारित किये है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक ने अपना एसटीडी पीसीओ चलाने के लिये विपक्षी से एक विद्युत कनेक्षन प्राप्त किया था । आवेदक का प्रत्येक माह 25-30 यूनिट की खपत होती थी परंतु दिनांक 01.08.07 को अनावेदक ने 834 यूनिट की खपत बताते हुये 5,476-रु. का बिल आवेदक को दिया । आवेदक ने इसकी शिकायत कई बाद विपक्षी से की और विपक्षी ने मीटर बदलने का कहा । आवेदक ने दुखी होकर अपने अधिवक्ता जी.डी. बैरागी से सलाह लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया । जिला उपभोक्ता फोरम में विद्वान अध्यक्ष ए.के. तिवारी, सदस्य अम्बादत्त भारती, सदस्या शकुन विजयवर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि अनावेदक द्वारा दिया गया बिल निरस्त किया जावे एवं अनावेदक आवेदक को परिवाद स्वरूप 500रुपये अदा करे । आवेदक की और से पैरवी अधिवक्ता जी.डी. बैरागी ने की । fursat sehore
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक ने अपना एसटीडी पीसीओ चलाने के लिये विपक्षी से एक विद्युत कनेक्षन प्राप्त किया था । आवेदक का प्रत्येक माह 25-30 यूनिट की खपत होती थी परंतु दिनांक 01.08.07 को अनावेदक ने 834 यूनिट की खपत बताते हुये 5,476-रु. का बिल आवेदक को दिया । आवेदक ने इसकी शिकायत कई बाद विपक्षी से की और विपक्षी ने मीटर बदलने का कहा । आवेदक ने दुखी होकर अपने अधिवक्ता जी.डी. बैरागी से सलाह लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया । जिला उपभोक्ता फोरम में विद्वान अध्यक्ष ए.के. तिवारी, सदस्य अम्बादत्त भारती, सदस्या शकुन विजयवर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि अनावेदक द्वारा दिया गया बिल निरस्त किया जावे एवं अनावेदक आवेदक को परिवाद स्वरूप 500रुपये अदा करे । आवेदक की और से पैरवी अधिवक्ता जी.डी. बैरागी ने की । fursat sehore