Friday, March 14, 2008

न्यायालय ने दी अस्थायी निषेधाज्ञा

सीहोर। आज माननीय न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार श्री ताम्रकार के निवास को लेकर दिये गये नगर पालिका के नोटिस तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये गये नोटिस के मामले में सुनवाई करते हुए संस्था को अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दे दिये गये हैं। अब इन संस्थाओं द्वारा श्री ताम्रकार भवन पर किसी प्रकार की तोड़फोड अादि नहीं की जायेगी।